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अदालत ने मृतक आरोपी की पत्नी साक्षी गवली को दी जमानत, बलात्कार और हत्या मामले में सबूत मिटाने का था आरोप

ठाणे। कल्याण की विशेष पॉक्सो अदालत ने 13 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी मृतक विशाल गवली की पत्नी साक्षी गवली को जमानत दे दी है। अदालत ने यह निर्णय इस आधार पर दिया कि साक्षी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की नई धारा BNS 238(ए) (सबूत नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज है, जो जमानती अपराध है। उल्लेखनीय है कि विशाल गवली ने इस वर्ष 13 अप्रैल को तलोजा जेल के शौचालय में आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के अनुसार, 23 दिसंबर को लड़की लापता हुई थी और अगली सुबह उसका शव पडघा इलाके के कब्रिस्तान में मिला था। विशाल और साक्षी दोनों को कोलसेवाड़ी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि घटना के वक्त साक्षी अपने बैंक के काम पर थी और शाम को घर लौटने पर विशाल ने उसे धमकाया और शव ठिकाने लगाने में मदद के लिए मजबूर किया। बचाव पक्ष ने यह दलील दी कि मुख्य अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। अभियोजन पक्ष ने भी माना कि हत्या पहले ही हो चुकी थी और साक्षी की संलिप्तता केवल अपराध के बाद की है। अदालत ने 10,000 हजार के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के आधार पर उसकी रिहाई का आदेश दिया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी जन आक्रोश फैला था, और नागरिकों ने मुंह पर काले कपड़े बांधकर जुलूस निकालते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

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