
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की निजी अनुदानित और आंशिक अनुदानित स्कूलों में सेवा के दौरान निधन होने वाले शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को समय पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 31 अगस्त 2026 तक सभी पात्र लाभार्थियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए शिक्षा संचालक (योजना) ने सभी संबंधित संस्थाओं से आवश्यक प्रस्ताव तत्काल और पूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने की अपील की है। विभाग ने लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विभागीय शिक्षा उपनिदेशक, शिक्षा अधिकारी (योजना), शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) तथा शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सभी संस्था संचालकों, मुख्याध्यापकों और पात्र लाभार्थियों से कहा गया है कि वे शासन के निर्णयों और परिपत्रों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करें। साथ ही संस्थाएं प्रस्ताव भेजने से पहले सभी सूचनाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों की प्राथमिक जांच कर उनकी पूर्णता सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधूरे या त्रुटिपूर्ण प्रस्तावों के कारण नियुक्ति प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो सकता है। इसलिए प्रस्ताव भेजने से पहले उनकी सावधानीपूर्वक जांच करना संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी। प्राप्त प्रस्तावों की जांच संबंधित शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा की जाएगी और शासन के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा संचालक (योजना) कृष्णकुमार पाटील ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति संबंधित परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए शासन की नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए पात्र लाभार्थियों को समय पर नियुक्ति का लाभ दिलाना सभी संबंधित पक्षों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्याध्यापकों और शैक्षणिक संस्थाओं से अपने स्तर पर लंबित मामलों की सभी औपचारिकताएं पूरी कर समयसीमा के भीतर पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने और नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने में सहयोग करने की अपील की।

