
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक गांव में एक व्यक्ति को ट्रैक्टर से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, व्यक्ति पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। इसके बाद गांव के लोगों ने उसे ट्रैक्टर से बांध दिया और बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने सोमवार को बताया कि पिटाई में शामिल तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस अधिकारी का कहना है कि घटना शनिवार को ब्रम्हपुरी तहसील के बेलगांव गांव में हुई। जेसीबी चलाने वाले एक व्यक्ति को गांव वालों ने ट्रैक्टर से बांध दिया। इसके बाद तीन लोगों ने उसे बेल्ट से पीटा। पीड़ित पर कथित तौर पर गांव में एक महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। गांव के लोग इसी बात से नाराज थे। ब्रम्हपुरी थानाधिकारी सुधाकर अंभो ने बताया कि मजदूर के ठेकेदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
रियल एस्टेट डेवलपर की पत्नी की हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद
मुंबई की एक सत्र अदालत ने शहर के एक रियल एस्टेट डेवलपर की पत्नी की हत्या करने और उसके आवास से एक करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण चोरी करने के मामले में सोमवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला 2012 का बताया जा रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसयू हक ने आरोपी को अजमेरा समूह के अध्यक्ष जयंत अजमेरा की पत्नी चेतना अजमेरा की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
2012 के मामले में हुई सजा
मामले के मुख्य आरोपी अशोक पुरोहित उनके घर में रसोइया के रूप में कार्यरत था। पुरोहित उर्फ बंसीलाल ने अपने सहयोगी महेंद्रसिंह राठौड़ और हेमंत मेनारिया के साथ मिलकर मई 2012 में चेतना की हत्या कर दी थी और घर से 1.4 करोड़ रुपये की नकदी और जेवर चुराकर शहर से फरार हो गए थे।
नागपुर: दो नाबालिगों से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार
पुलिस ने सोमवार को कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर शहर में दो नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में एक 30 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सात वर्षीय पीड़ितों में से एक की मां ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके घर के पास रहने वाले व्यक्ति ने रविवार रात करीब नौ बजे उनकी बेटी को फोन किया। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी उनकी बेटी और उसके दोस्त को पास में खड़े एक ई-रिक्शा के अंदर ले गया और दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज किया है।




