Monday, April 13, 2026
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महाराष्ट्र सरकार लाएगी सख्त नियम: स्कूल बस किराए पर लगेगी लगाम

ठाणे। ठाणे से स्कूली विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। राज्य में अब स्कूल बसों के किराए को नियंत्रित करने के लिए नए और सख्त नियम लागू किए जाने की तैयारी है। इन नियमों के तहत बसों का किराया सीधे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा, जिससे निजी बस संचालकों की मनमानी पर रोक लगेगी। प्रस्तावित नियमों के अनुसार अब छात्रों से केवल मासिक शुल्क ही लिया जाएगा और किसी भी प्रकार की एडवांस राशि वसूलने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इस फैसले से राज्य के लाखों अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि सरकार स्कूली विद्यार्थियों की यात्रा को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कूल बस नियमन) (प्रथम संशोधन) नियम, 2026 लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने इस मसौदा अधिसूचना पर आम नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद 15 दिनों के भीतर लोग आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। नए नियमों के तहत हर स्कूल में स्कूल ट्रांसपोर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा, जो किराया, सुरक्षा और सेवा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगी और अपनी तिमाही रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। इसके अलावा सभी स्कूल बसों और वैन में जीपीएस आधारित व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाना अनिवार्य किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जा सके। गौरतलब है कि स्कूली परिवहन से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई थीं। बस संचालकों द्वारा अधिक किराया वसूली और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को देखते हुए राज्य सरकार का यह कदम अहम माना जा रहा है। यदि इन नियमों का सख्ती से पालन किया गया, तो अभिभावकों की बड़ी चिंता दूर हो सकती है।

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