नई दिल्ली:(Liberalized Remittance Scheme) अगर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेश यात्रा के लिए भुगतान करते हैं तो आपको टैक्स देना होगा. दरअसल, विदेश यात्रा के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत लाया गया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2023 को नोटिफाई करते हुए कहा कि LRS में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स के जरिए विदेश में खर्च को भी शामिल किया जा रहा है।
इसके तहत कोई भी निवासी विदेश में सालाना अधिकतम 2.50 लाख डॉलर खर्च कर सकता है। यदि आप इस राशि से अधिक विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च करते हैं, तो आपको आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस तरह का खर्च स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के दायरे में आए। इस अधिसूचना से पहले, विदेश यात्रा के दौरान किए गए खर्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड भुगतान एलआरएस के लिए पात्र नहीं थे।
वित्त मंत्रालय ने आरबीआई से विचार-विमर्श के बाद यह अधिसूचना जारी की है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम, 2000 की धारा 7 को हटा दिया है। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में किए गए भुगतान भी एलआरएस के दायरे में आते हैं।
टैक्स की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी
इस साल की शुरुआत में 2023-24 के लिए पेश बजट में टीसीएस की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया था। नई कर दरें 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होंगी। इसके तहत शिक्षा और मेडिकल खर्च को छोड़कर एलआरएस के तहत विदेश टूर पैकेज या अन्य खर्च पर यह नियम लागू होगा।
उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) क्या है?
एलआरएस का फुल फॉर्म लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है। दरअसल, अंग्रेजी भाषा में रेमिटेंस शब्द का अर्थ देश से बाहर पैसा भेजना होता है। लाखों एनआरआई विदेशों में रहते हैं और हर साल अपने परिवारों और रिश्तेदारों को बड़ी रकम भेजते हैं। यह राशि देश में प्रेषण के रूप में आती है। इसी तरह हमारे देश से भी बड़ी संख्या में लोग विदेशी मुद्रा को देश से बाहर भेजते हैं। यह राशि भी प्रेषण श्रेणी के अंतर्गत आती है। विदेशी मुद्रा के निर्यात पर प्रत्येक देश का किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण होता है।
योजना कब लागू की गई थी?
एलआरएस को 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। उस वक्त इसके तहत सिर्फ 25 हजार डॉलर को विदेश ले जाने की इजाजत थी। इसके बाद, अलग-अलग समय में देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के आधार पर एलआरएस के तहत विदेशी मुद्रा प्रेषण सीमा को बढ़ाया या घटाया गया। इस योजना के तहत पैसा भेजने के लिए पैन नंबर की जरूरत होती है।
योजना के तहत पैसा कब नहीं भेज सकते ?
एलआरएस के तहत, लॉटरी टिकट खरीदने और विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए देश से बाहर विदेशी मुद्रा भेजने की अनुमति नहीं है। साथ ही, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा असहयोगी के रूप में वर्गीकृत देशों को एलआरएस के तहत विप्रेषण नहीं किया जा सकता है।