
मुंबई। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे ने फसल बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि वे सरकार द्वारा तैयार की गई फसल क्षति रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा वितरित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। मंत्रालय में नासिक, नांदेड और परभणी जिलों में फसल बीमा मुआवजे की समीक्षा के लिए आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में मंत्री कोकाटे ने यह बात कही। बैठक में विधायक बाबूराव कोहलीकर, डॉ. राहुल आहेर, राजेश विटेकर, रत्नाकर गुट्टे, कृषि आयुक्त सूरज मांढरे, कृषि निदेशक ई.शा. नायकवाड़ी, तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तीनों जिलों के कलेक्टर एवं कृषि विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। कृषि मंत्री ने बैठक में कहा कि बीमा कंपनियों द्वारा खारिज किए गए दावों की गहन जांच की जाए और जिला प्रशासन फसल बीमा से जुड़ी अपीलों का शीघ्रता से निपटारा करे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसानों को समय पर मुआवजा मिले, इसके लिए कृषि विभाग और बीमा एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय होना चाहिए। मंत्री कोकाटे ने दोहराया कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और फसल बीमा योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र किसानों को नियमानुसार लाभ सुनिश्चित हो, इसके लिए आवश्यक सख्ती बरती जाए।