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पश्चिम बंगाल में अब रिलीज होगी ‘द केरला स्टोरी’, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया बैन

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट में निर्माता ने कहा कि ‘द केरल स्टोरी’ को प्रमाणन प्रदान करने के खिलाफ किसी ने भी कोई सांविधिक अपील दायर नहीं की है। बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ की स्क्रीनिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था कायम रखना राज्य का कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। साथ ही कोर्ट ने इस प्रतिवेदन पर संज्ञान लिया कि तमिलनाडु में फिल्म पर कोई प्रतिबंध नहीं है, साथ ही उसने प्रदेश सरकार से फिल्म देखने जाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। संभावना है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब बंगाल में थिएटरों में ‘द केरल स्टोरी’ दिखाई जाएगी। चीफ जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण-पत्र प्राप्त है और कानून-व्यवस्था बरकरार रखना प्रदेश सरकार का दायित्व है। पीठ ने कहा कि खराब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती हैं। न्यायालय ने कहा, “कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी।” पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं। न्यायालय ने ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माता से 20 मई को शाम पांच बजे तक फिल्म में 32,000 महिलाओं के इस्लाम में धर्मांतरण के आरोपों पर ‘डिस्क्लेमर’ लगाने को कहा।

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