Sunday, May 10, 2026
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बिना लाइसेंस कृषि उपज खरीद-बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई: मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई। राज्य में किसानों के हितों की रक्षा और कृषि उपज बाजार व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1963 तथा नियम 1967 के तहत कृषि उपज की खरीद-बिक्री को नियंत्रित किया जाता है। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में कुछ व्यापारी, संस्थाएं और किसान उत्पादक कंपनियां बिना किसी वैध लाइसेंस के कृषि उपज की खरीद-बिक्री कर रही हैं। इस प्रकार की अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी शनिवार को राज्य के विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने दी। विपणन संचालनालय द्वारा इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि समय-समय पर निर्देश देने के बावजूद कुछ व्यापारी और संस्थाएं बिना लाइसेंस के कारोबार कर रही हैं। अब कानून के अनुसार आवश्यक लाइसेंस या अनुमति प्राप्त किए बिना कृषि उपज की खरीद-बिक्री का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा। सरकार द्वारा 5 जुलाई 2016 और 31 दिसंबर 2025 को जारी संशोधित प्रावधानों के अनुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कार्यक्षेत्र में कृषि उपज व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। हालांकि बाजार समिति द्वारा लाइसेंसधारकों से बाजार शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन वैधानिक लाइसेंस लेना आवश्यक रहेगा। कानून की धारा 5 (ड) के अंतर्गत प्रत्यक्ष विपणन, निजी बाजार, किसान-उपभोक्ता बाजार तथा ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। मंत्री जयकुमार रावल ने चेतावनी दी कि व्यापारी, संस्थाएं, किसान उत्पादक कंपनियां और अन्य संबंधित पक्ष आवश्यक अनुमति के बिना कृषि उपज व्यापार न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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