
मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा दायर मानहानि मामले में मुंबई की मजगांव अदालत ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई राणे के बार-बार अदालती कार्यवाही से अनुपस्थित रहने के चलते की गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एए कुलकर्णी ने गुरुवार को राणे की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट की मांग की थी। अदालत ने इसके बाद गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 18 जुलाई 2025 तय की है। मामला मई 2023 से जुड़ा है जब नितेश राणे ने संजय राउत को कथित तौर पर ‘सांप’ कहा था और दावा किया था कि वे जून 2023 तक उद्धव ठाकरे गुट छोड़कर एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। इस बयान को अपमानजनक मानते हुए राउत ने अदालत में राणे के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। यह पहला मौका नहीं है जब राणे को अदालत में गैरहाजिरी को लेकर फटकार झेलनी पड़ी हो; इससे पहले भी उनके खिलाफ उपस्थिति न देने पर कई बार वारंट जारी किए जा चुके हैं। अब निगाहें 18 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें अदालत की अगली कार्यवाही तय होगी।