Thursday, April 30, 2026
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महाराष्ट्र में श्रम कानूनों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम, नए नियमों का मसौदा जारी

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानूनों को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक अहम पहल की है। राज्य सरकार ने केंद्र की औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और वेतन संहिता, 2019 के आधार पर तैयार किए गए नए नियम—‘महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध नियम, 2026’ और ‘महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, 2026’—का मसौदा 28 अप्रैल 2026 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इस अधिसूचना के साथ ही सरकार ने इन मसौदा नियमों पर आम जनता, श्रमिक संगठनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव देने के लिए 45 दिनों की समय-सीमा तय की गई है, जिसके भीतर प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही अंतिम नियम लागू किए जाएंगे। नई नियमावली का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच संबंधों को व्यवस्थित करना और वेतन से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट करना है। इससे राज्य के औद्योगिक माहौल में पारदर्शिता और सुव्यवस्था आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने इस मसौदे को आम नागरिकों और संबंधित हितधारकों के लिए सुलभ बनाया है। इच्छुक व्यक्ति और संगठन राज्य सरकार और श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘Acts and Rules’ सेक्शन में जाकर इसे देख सकते हैं। इसके अलावा, सुझाव और आपत्तियां श्रम आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य के कार्यालय (श्रम भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई) या ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। श्रम विभाग ने राज्यभर के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, उद्यमियों और श्रमिक संगठनों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने सुझाव समय पर प्रस्तुत करें, ताकि अंतिम नियम अधिक व्यावहारिक और संतुलित बन सकें।

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