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ईडी ने हाई कोर्ट में कहा- समीर वानखेड़े को 20 फरवरी तक नहीं करेंगे गिरफ्तार

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई इकाई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगा। वानखेड़े ने पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर ईडी द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने और अंतरिम आदेश के जरिए जांच पर रोक लगाने और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति पीडी नाइक और एनआर बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार को समय की कमी के कारण और सोमवार (19 फरवरी) को अदालतें काम नहीं कर रही हैं, इसलिए वह मंगलवार (20 फरवरी) तक याचिका पर सुनवाई नहीं कर पाएंगी। पीठ ने कहा कि मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है और ईडी की ओर से पेश वकील संदेश पाटिल ने अदालत को बताया कि एजेंसी वानखेड़े को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगी। पीठ ने बयान को स्वीकार कर लिया और याचिका पर सुनवाई 20 फरवरी के लिए तय कर दी। बता दें कि शाहरुख खान से ड्रग्स मामले में उनके बेटे को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत की मांग में सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद ईडी ने वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

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