महाराष्ट्र में रैपिडो बाइक टैक्सी और ऑटो सर्विस को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रैपिडो की सेवा के सभी कार्यों को तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया। दरअसल, रैपिडो ने महाराष्ट्र में अपनी सेवा संचालित करने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस नहीं लिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ही सख्त आदेश जारी कर दोपहर 1 बजे तक कंपनी की सेवा बंद करने और 1.15 बजे तक कोर्ट को इस संबंध में पुष्टि देने का आदेश दिया था.कोटर ने कहा कि ऐप को एक बजे तक सभी सेवाओं के लिए निलंबित कर दिया जाए। इसके बाद दोपहर 1.15 बजे तक कोर्ट से इस संबंध में पुष्टि करा दी जाए। गौरतलब है कि कंपनी के पास महाराष्ट्र में सेवाओं के लिए रैपिडो की डिलीवरी और बाइक टैक्सी सेवा से संबंधित किसी तरह का लाइसेंस नहीं है।