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मकोका अदालत ने डकैती के एक मामले में छह लोगों को बरी किया

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की एक विशेष अदालत ने 2006 के डकैती के एक मामले में छह लोगों को बरी कर दिया। सात व्यक्तियों पर 15 जून 2006 को सुरक्षा एजेंसी के मालिक के घर में हथियारों के साथ घुसने तथा 1.21 लाख रुपये मूल्य के आभूषण तथा नकदी लूटने के आरोप थे। एक आरोपी की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। मकोका अदालत के विशेष न्यायाधीश ए एन सिरसीकर ने दस मई को सुनाए गए अपने फैसले में छह आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन भारतीय दंड संहिता तथा मकोका के तहत आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है। फैसले के विस्तृत ब्योरे बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराए गए। अभियोजन के अनुसार आरोपी ठाणे,बीड जिले तथा मुंबई के बोरिवली से ताल्लुक रखते थे। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन डकैती के मामले में किसी भी आरोपी की पहचान साबित नहीं कर पाया है और इसलिए उनके खिलाफ मकोका के प्रावधानों के तहत कोई अपराध साबित नहीं होता है।

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