Thursday, March 28, 2024
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EPFO Rules: जानिए क्या हैं ईपीएफओ के नियम, पीएफ निकासी पर कब लगता है टैक्स और कब नहीं!

EPFO Rules

मुंबई:(EPFO Rules) वित्तीय सलाहकार हमेशा रिटायरमेंट से पहले पीएफ की रकम नहीं निकालने की सलाह देते हैं. सरकार ने नियम भी बनाए हैं कि कर्मचारी इस फंड को रिटायरमेंट के बाद ही निकालते हैं ताकि उन्हें नौकरी के बाद किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में पीएफ की रकम पहले भी निकाली जा सकती है। इस दौरान पीएफ का पैसा निकालने पर भी टैक्स देना पड़ता है। जानिए क्या हैं इससे जुड़े काम के नियम।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 प्रतिशत पीएफ में जाता है। ईपीएफओ के नियम में कहा गया है कि अगर आपने पुराने एंप्लॉयर के साथ 4.5 साल तक लगातार काम किया है तो आप दूसरी नौकरी मिलने पर अपने पीएफ अकाउंट की पूरी रकम नए एंप्लॉयर के पास खोले गए अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नया पीएफ खाता खुलवाने के बाद अगर कर्मचारी पुराने खाते से पैसा निकालता है तो उसे आयकर अधिनियम से भी छूट मिलती है और इस राशि पर कोई कर नहीं देना होगा।

पीएफ खातों को मर्ज करने की जरूरत है

जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) से एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) मिलता है। इस यूएएन के तहत आपका एंप्लॉयर पीएफ अकाउंट खोलता है, इसमें आप और आपकी कंपनी दोनों ही हर महीने योगदान करते हैं। जब आप नौकरी बदलते हैं, तो आप अपना यूएएन नए नियोक्ता को देते हैं, जो उसी यूएएन के तहत दूसरा पीएफ खाता खोलता है। आपके पिछले पीएफ खाते को बाद में खोले गए नए खाते के साथ मर्ज किया जाना चाहिए।

टैक्स कब देना है?

अगर आपके पीएफ खाते से 5 साल बाद पैसा निकाला जाता है तो यह पूरी तरह टैक्स फ्री है। अगर निकासी 5 साल से पहले की जाती है, तो वे कर योग्य हैं। 5 साल से पहले प्रॉविडेंट फंड निकालने और ग्राहक का पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर 20 फीसदी की कटौती की जाएगी. वहीं अगर आपका पीएफ अकाउंट पैन से लिंक है तो 10 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा।

इन लोगों को टैक्स नहीं देना होता है

यदि कर्मचारी को खराब स्वास्थ्य के कारण नौकरी छोड़नी पड़ती है या नियोक्ता का व्यवसाय बंद हो गया है या कर्मचारी के नियंत्रण से परे किसी कारण से नौकरी चली गई है, तो निकासी पर कोई कर देय नहीं है। इन मामलों में पी.एफ. अगर कर्मचारी नौकरी बदलता है और पुराने खाते से पैसा नए नियोक्ता द्वारा खोले गए पीएफ खाते में ट्रांसफर करता है, तो इस मामले में भी उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।

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