
मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषध प्रशासन (एफ़डीए) ने आयुक्त आईएएस तुकाराम मुंढे के निर्देश पर अस्वच्छ खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मालाड (पश्चिम) स्थित एम/एस होटल राधा का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई होटल परिसर में गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियां और चूहों के व्यापक प्रकोप पाए जाने के बाद की गई। एफडीए की टीम ने 18 अगस्त 2026 को होटल का निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण के दौरान रसोईघर में जीवित चूहे पाए गए। एक बड़ा चूहा खुले नाले से निकलता हुआ दिखाई दिया, जबकि दूसरा छत के पास देखा गया। इसके अलावा रसोई के नाले खुले और बिना सील के मिले, जिससे नगर निगम की सीवर लाइन से चूहों और अन्य कीटों का प्रवेश आसान हो रहा था। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि खाद्य सामग्री तैयार करने वाले उपकरण, विशेषकर आटा गूंथने वाली मशीन पर जीवित कॉकरोच घूम रहे थे। रसोई में जगह-जगह पानी जमा था, नालियों में चिकनाई और गंदगी जमी हुई थी तथा सीपेज और दुर्गंध के कारण पूरा परिसर अत्यंत अस्वच्छ स्थिति में मिला। एफडीए ने इन गंभीर खामियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा मानते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के तहत होटल का लाइसेंस नंबर 11517010000027 तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आदेश के अनुसार, 18 अगस्त 2026 से होटल में खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण सहित सभी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

