मुंबई। मुंबई के सत्र न्यायालय ने अभिनेत्री लैला खान और उसके परिवार के मर्डर के केस में दोषी पाए गए सौतेले पिता परवेज टाक को सजा-ए-मौत सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन पवार ने 9 मई को टाक को भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य अपराधों के अलावा हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया था, जिसे आज सजा सुनाई गई। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। अभियोजन पक्ष ने टाक के खिलाफ 40 गवाहों से पूछताछ की थी।
क्या है मामला, जिसमें कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
अभिनेत्री लैला, उनकी मां और उनके चार भाई-बहनों की साल 2011 के फरवरी में महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी में हत्या कर दी गई थी। परवेज टाक लैला की मां सेलिना का तीसरा पति था। लैला, उनकी मां और उनके चार भाई-बहनों की फरवरी 2011 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। लैला और उसके परिवार की गुमशुदगी की शिकायत लैला के पिता नादिर पटेल ने दर्ज करवाई थी. पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मिले सूबतों के आधार पर परवेज टाक पर शक गया।