
मुंबई। महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र की ओर से जारी जानकारी के अनुसार वर्तमान मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को 8 अगस्त 2026 तक संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास गणना फॉर्म जमा करना होगा। सोमवार को निर्वाचन कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मतदाताओं द्वारा जमा किए गए गणना फॉर्म और उस पर स्वहस्ताक्षर के आधार पर पात्र मतदाताओं के नाम 17 अगस्त 2026 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।जिन पात्र मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे अथवा जो नए मतदाता हैं, उन्हें 17 अगस्त से 16 सितंबर 2026 के बीच मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अवसर मिलेगा। इसके लिए निर्धारित घोषणा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 जमा किया जा सकेगा। संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी आवेदनों की जांच के बाद पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करेंगे। इसी अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने या पंजीकरण में सुधार के लिए संबंधित मतदाता फॉर्म-6 अथवा फॉर्म-8 भर सकेंगे। वहीं मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, सुधार कराने अथवा नाम हटाने के लिए आवेदन करते समय गलत घोषणा या विवरण देना दंडनीय है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत गलत जानकारी देने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक की सजा, जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी पात्र नागरिक नाम जुड़वाने या मतदाता सूची में आवश्यक सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतदाता सूची का अद्यतनीकरण एक सतत प्रक्रिया है और चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख तक नियमानुसार सुधार किए जा सकते हैं।

