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डांस बार चलाने के लिए अब लेना होगा अलग लाइसेंस, सरकार लाएगी नया संशोधन

नियम तोड़ने वाले डांस बारों का लाइसेंस होगा रद्द, दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


मुंबई। महाराष्ट्र सरकार राज्य में डांस बारों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में संशोधन कर डांस बार कानून की खामियों को दूर किया जाएगा। संशोधन के बाद केवल महाराष्ट्र डांस बार कानून के तहत लाइसेंस लेने वाले प्रतिष्ठानों को ही डांस बार चलाने की अनुमति होगी। पुलिस अधिनियम के तहत केवल परफॉर्मिंग लाइसेंस लेकर डांस बार संचालित करने की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। विधानसभा में ठाणे जिले में ऑर्केस्ट्रा बार देर रात तक खुले रहने के संबंध में सदस्य नाना पटोले द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में डांस बारों पर कई कानूनी प्रतिबंध लागू होने के बावजूद कुछ प्रतिष्ठान पुलिस अधिनियम के तहत परफॉर्मिंग लाइसेंस लेकर वास्तविकता में डांस बार चला रहे हैं। इस अनियमितता को रोकने के लिए पुलिस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन लागू होने के बाद सभी डांस बार संचालकों को महाराष्ट्र डांस बार कानून की सभी शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के साथ-साथ संबंधित दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले अथवा जहां लगातार अपराध सामने आते हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव विधि एवं न्याय विभाग को भेजा गया है।
मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि महाराष्ट्र होटल, उपाहारगृह एवं मद्यपान कक्ष (बार रूम) में अश्लील नृत्य प्रतिबंध तथा वहां कार्यरत महिलाओं की गरिमा संरक्षण अधिनियम, 2016 के तहत ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में किसी भी रिकॉर्डेड संगीत पर नृत्य (डांस बार) के लाइसेंस को मंजूरी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के अंतर्गत सार्वजनिक मनोरंजन नियमावली के तहत लाइसेंस प्राप्त ऑर्केस्ट्रा बारों द्वारा नियमों के उल्लंघन के मामलों में जनवरी 2026 से 12 जून 2026 के बीच 18 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 9 मामलों में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, जबकि शेष 9 मामलों की जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में ऑर्केस्ट्रा बार निर्धारित समय पर बंद हो रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी के लिए रात्रि गश्ती अधिकारी और प्रत्येक पुलिस थाने के बीट मार्शल नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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