
मुंबई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मुंबई शहर को ‘रेड जोन’ घोषित कर दिया है, जिससे यहां ड्रोन सहित सभी उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर 3 जून 2025 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस दौरान ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैरामोटर, पैराग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून की उड़ान पर पूरी तरह से रोक रहेगी। डीसीपी (ऑपरेशन) अकबर पठान ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता और उड्डयन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज
प्रतिबंध के बावजूद, पवई इलाके में एक 23 वर्षीय युवक को ड्रोन उड़ाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।
DGCA का ‘रेड जोन’ क्या है?
‘रेड जोन’ वह क्षेत्र होता है जहां किसी भी परिस्थिति में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होती, चाहे वह शौकिया उपयोग हो या व्यावसायिक। यह वर्गीकरण आमतौर पर सुरक्षा, संवेदनशील संस्थानों, या महत्वपूर्ण सरकारी गतिविधियों की वजह से लागू किया जाता है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन करें और यदि उन्हें किसी भी प्रकार की संदिग्ध उड़ती वस्तु दिखाई दे तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने को सूचित करें।



