Thursday, February 26, 2026
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एमबीएमसी ने स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर 10 महीनों में 79.92 लाख रुपये का जुर्माना

मीरा-भायंदर। मीरा-भायंदर नगर निगम (एमबीएमसी) के स्वच्छता विभाग ने 1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025 के बीच कूड़ा फैलाने और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) का उपयोग करने वालों से 79.92 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। सार्वजनिक स्थानों, सड़क किनारे की दुकानों, भोजनालयों और शॉपिंग मॉल में थूकने, पेशाब करने, शौच करने और कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई की गई, साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक में सामान देने वाले प्रतिष्ठानों को भी दंडित किया गया। निर्माण मलबे का अवैध निपटान करने पर 10 डंपर मालिकों पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और 426 वाहनों की जांच की गई। सड़क पर निर्माण सामग्री फैलाने के दोषी डेवलपर्स को 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ा। निगरानी के लिए 100 सेनेटरी पर्यवेक्षकों (मुकदम) और चार मलबा-रोधी व उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, शौच करने और कूड़ा फैलाने पर 100 रुपये, गैरेज मालिकों को साफ-सफाई न रखने पर 500 रुपये और फर्नीचर की दुकानों द्वारा अनुचित कचरा निपटान पर 300 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जलाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने पर भी कार्रवाई जारी है। नगर निगम का दावा है कि इस सख्त कदम से शहर को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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