एक दिन में 61 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापे; 6 लाइसेंस निलंबित

मुंबई में 34 बेकरियों की जांच, 5 के लाइसेंस तत्काल निलंबित, 4 को कारोबार बंद करने का आदेश; राज्यभर में 4.05 लाख रुपये का खाद्य पदार्थ जब्त
मुंबई। महाराष्ट्र के अन्न एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ विशेष अभियान के तहत गुरुवार को राज्यभर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 61 होटल, रेस्तरां, ढाबों और बेकरी प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान 34 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस, 6 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित तथा 4 प्रतिष्ठानों को तत्काल कारोबार बंद करने के आदेश जारी किए गए। साथ ही 4.05 लाख रुपये से अधिक मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। एफडीए के अनुसार, 23 जुलाई 2026 को चलाए गए अभियान के दौरान मुंबई में 34 बेकरी प्रतिष्ठानों की विशेष जांच की गई। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उससे जुड़े नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर 5 बेकरियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए, जबकि 4 बेकरियों को व्यवसाय बंद करने का नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा 22 बेकरियों को सुधार नोटिस तथा 3 मामलों में कम्पाउंडिंग की कार्रवाई की गई।
पांच बेकरियों के लाइसेंस हुए निलंबित
एफडीए ने ब्रिस्टल बेकरी (माहीम), अनमोल बेकरी एंड स्टोर्स (अंधेरी पूर्व), न्यू महाराष्ट्र बेकरी एंड स्टोर (चेंबूर), साबा बेकरी एंड स्टोर्स (गोरेगांव पूर्व) तथा उन्नति बेकरी (दहिसर पश्चिम) के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए। वहीं बेंगलुरु अय्यंगार बेकरी (कालाचौकी), गोल्डन बेकरी (घाटकोपर पश्चिम), मिर्जा एंड सन्स बेकरी (विक्रोली पश्चिम) तथा बिग बाइट बेकरी (कांदिवली पूर्व) को कारोबार बंद करने के निर्देश दिए गए। एफडीए ने बताया कि कई प्रतिष्ठानों में बिना वैध पंजीकरण या लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। इसके अलावा स्वच्छता, खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन भी पाया गया।
गुटखा-पान मसाला के खिलाफ भी कार्रवाई
राज्यभर में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला की बिक्री, वितरण और परिवहन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस दौरान एक मामला दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा 1,132 रुपये मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया। इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थों के 7,176.55 किलोग्राम वजन के 4.04 लाख रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। कुल मिलाकर 4,05,352 रुपये का माल जब्त किया गया और 5 स्थानों पर छापेमारी की गई।
सांगली के होटल का लाइसेंस भी निलंबित
सांगली जिले के दिगंची स्थित होटल श्री प्योर वेज में जांच के दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर उसका खाद्य व्यवसाय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
अमरावती में गलत लेबल वाले टोस्ट जब्त
अमरावती में महाराष्ट्र बेकरी की जांच के दौरान इलायची फ्लेवर टोस्ट पर गलत लेबलिंग पाई गई। एफडीए ने 210 किलोग्राम टोस्ट का 22,990 रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त कर लिया।
नवी मुंबई में फ्लैक्स सीड्स जब्त
नवी मुंबई के महापे स्थित अनादी एंटरप्राइजेज में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते 798 किलोग्राम फ्लैक्स सीड्स का लगभग 87,780 रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त किया गया। संबंधित व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पुणे में संदिग्ध गुणवत्ता का गुड़ जब्त
पुणे जिले के दौंड स्थित थिनविन्सिबल नैचरल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में जांच के दौरान 1,688.55 किलोग्राम गुड़ और गुड़ ट्रे संदिग्ध रूप से निकृष्ट गुणवत्ता और मिसब्रांडेड पाए गए। एफडीए ने 1,14,250 रुपये मूल्य का पूरा स्टॉक जब्त कर लिया। कोल्हापुर जिले के राधानगरी स्थित घाहिनीनाथ गुरहाल घर में बिना लेबल और बिना लाइसेंस के गुड़ तथा व्हाइट क्रिस्टल शुगर का कारोबार चलता मिला। यहां से 4,480 किलोग्राम खाद्य सामग्री, जिसकी कीमत 1,79,200 रुपये है, जब्त की गई। एफडीए को संदेह है कि यह खाद्य सामग्री निकृष्ट या असुरक्षित श्रेणी की हो सकती है। एफडीए ने सभी खाद्य व्यवसायियों से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उससे जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


