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महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से फास्ट टैग अनिवार्य, नहीं होने पर देना होगा दोगुना टोल

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से वाहन चालकों को टोल भुगतान के लिए फास्ट टैग या ई-टैग का उपयोग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें दोगुना शुल्क देना होगा। शुक्रवार को जारी निर्देश में कहा गया कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत विकसित सड़कों पर स्थित टोल प्लाजा पर यदि कोई वाहन चालक फास्ट टैग या ई-टैग के बजाय अन्य किसी माध्यम से भुगतान करता है, तो उससे दोगुना टोल वसूला जाएगा। वर्तमान में, फास्ट टैग-आधारित टोल भुगतान केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनिवार्य है, जबकि राज्य राजमार्गों पर नकद, स्मार्ट कार्ड, पीओएस प्रणाली, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन 1 अप्रैल के बाद राज्य की सड़कों पर भी टोल भुगतान के लिए डिजिटल तरीकों को अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिससे टोल संग्रह प्रक्रिया अधिक सुगम और पारदर्शी हो सकेगी।

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