Friday, May 22, 2026
Google search engine
HomeIndiaदिल्ली दंगा केस: उमर खालिद को मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत,...

दिल्ली दंगा केस: उमर खालिद को मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत, मां की सर्जरी और चाचा के चेहलुम में होंगे शामिल

नई दिल्ली। उमर खालिद को दिल्ली दंगा मामले में आखिरकार फौरी राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। यूएपीए (UAPA) के तहत तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद अब 1 जून से 3 जून तक जेल से बाहर रह सकेंगे। अदालत ने यह राहत उनकी बीमार मां की सर्जरी के दौरान देखभाल और अपने दिवंगत चाचा के चेहलुम में शामिल होने के लिए दी है। यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरविंद डुडेजा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत 1 जून सुबह 7 बजे से लागू होगी और 3 जून शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। दरअसल, 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद ने अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कड़कड़डूमा कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। निचली अदालत ने कहा था कि अंतरिम जमानत के लिए दिए गए कारण पर्याप्त और संतोषजनक नहीं हैं। अपनी याचिका में उमर खालिद ने अदालत को बताया था कि उनके परिवार में 71 वर्षीय पिता, मां और पांच बहनें हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वास्थ्य कारणों से मां की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, जबकि उनकी चार बहनें शादीशुदा होकर अलग-अलग स्थानों पर रहती हैं। ऐसे में परिवार के सबसे बड़े और इकलौते बेटे होने के नाते मां की सर्जरी से पहले और बाद की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। याचिका में यह भी दलील दी गई थी कि उमर खालिद को पहले भी कई बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है और उन्होंने हर बार अदालत की सभी शर्तों का पालन करते हुए समय पर सरेंडर किया। बचाव पक्ष ने समानता के आधार पर यह भी तर्क दिया कि सह-आरोपी तस्लीम अहमद, शिफा उररहमान और अथर खान को भी पारिवारिक बीमारी और मानवीय आधारों पर अंतरिम जमानत दी जा चुकी है, इसलिए उमर खालिद को भी राहत मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments