मुंबई। मुंबई जोन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन उनके नए-नए कारनामों के खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित जबरन वसूली मामले में सीबीआई ने उन्हें तलब किया है, वहीं दूसरी ओर एक ब्रिटिश नागरिक ने उन पर चोरी का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रग बरामदगी मामले में समीर वानखेड़े ने करण सजनानी को गिरफ्तार किया था। सजनानी ने आरोप लगाया कि एनसीबी के पूर्व अधिकारी के करीबी सहयोगी और एक खुफिया अधिकारी आशीष रंजन ने हिरासत के दौरान उनकी 30 लाख रुपये की रोलेक्स डेटोना वॉच चुरा ली।
समीर वानखेड़े के खिलाफ लक्जरी घड़ी की खरीद और बिक्री को लेकर भी एनसीबी की सतर्कता टीम जांच कर रही है। इस मामले में वह यह नहीं बता सका कि उसे यह घड़ी कहां से मिली। वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली को लेकर दायर सीबीआई की एफआईआर में भी इसका जिक्र है। ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी ने दावा किया, ‘ड्रग्स मामले के जांच अधिकारी ने मेरी 30 लाख रुपये की डेटोना रोलेक्स घड़ी छीन ली। इसे जब्त की गई वस्तुओं की लिस्ट में दिखाया ही नहीं गया। इस केस के जांच अधिकारी आशीष रंजन थे। करण सजनानी ने पूछा गया कि क्या समीर वानखेड़े केपी गोसावी या सैनविले डिसूजा को जानते थे, जिनके नाम आर्यन खान मामले की एफआईआर में दर्ज हैं। इस पर सजनानी ने कहा कि वे दोनों एनसीपी के पूर्व प्रमुख के साथ थे, जब जनवरी 2021 में उनके घर पर छापा मारा गया। सजनानी ने कहा कि ‘वानखेड़े को कानून का सामना करना होगा। उसके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए जैसा कि उसने उन लोगों के साथ किया जिनके खिलाफ उसने मामला दर्ज किया और जिन्हें गिरफ्तार किया। मैं वानखेड़े और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जाऊंगा, जब मैं ड्रग्स मामले में बरी हो जाऊंगा तब यह कदम उठाऊंगा।
ज्ञात हो कि करण सजनानी को समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने जनवरी 2021 में अरेस्ट किया था। यह गिरफ्तारी करीब 125 किलोग्राम मारिजुआना की बरामदगी को लेकर हुई। सजनानी का दावा है कि केवल 7.5 ग्राम ड्रब्स जब्त हुआ था, जबकि बाकी फ्लेवर्ड तंबाकू था। सजनानी को इस मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान के साथ गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि सीबीआई ने हाल ही एनसीबी के पूर्व अधिकारी वानखेड़े के खिलाफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में न फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। केंद्रीय एजेंसी ने एनसीबी की एक शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और धारा 388 (धमकी देकर जबरन वसूली) के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के तहत वानखेड़े और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।