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यूरिया-डीएपी के साथ अन्य रासायनिक खाद खरीदने की अनिवार्यता पर कृषि विभाग सख्त

मुंबई। खरीफ और रबी सीजन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि निविष्ठाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। राज्य में कृषि निविष्ठाओं की लिंकिंग पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद कई स्थानों पर यूरिया, डीएपी और अन्य रासायनिक खाद के साथ जबरन लिंकिंग किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य (लिंकिंग) करने वालों के खिलाफ सीधे आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं, ऐसे निर्देश कृषि, वित्त, नियोजन, राहत एवं पुनर्वास, श्रम तथा विधि एवं न्याय राज्यमंत्री आशीष जयसवाल ने दिए। मंगलवार को मंत्रालय में नागपुर जिले में यूरिया और डीएपी के साथ अन्य रासायनिक खाद की जबरन लिंकिंग कर बिक्री किए जाने के संबंध में आयोजित बैठक में राज्यमंत्री जयसवाल बोल रहे थे। इस दौरान कृषि विभाग के उपसचिव संतोष कराड, निविष्ठा एवं गुणवत्ता नियंत्रण निदेशक सुनील बोरकर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कृषि आयुक्त सूरज मांढरे, नागपुर जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद और कृषि विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
लिंकिंग की शिकायत पर किसान करें संपर्क
राज्यमंत्री जयसवाल ने कहा कि खरीफ और रबी सीजन में किसानों को कृषि निविष्ठाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए नागपुर विभाग में 133 गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक और 60 शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खाद खरीदते समय लिंकिंग का मामला सामने आने पर किसान कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर 1800 233 4000 या 9822446655 पर शिकायत कर सकते हैं। यदि वितरक कंपनी, विक्रेता और उत्पादक के बीच लिंकिंग को लेकर मिलीभगत पाई जाती है, तो कृषि विभाग को संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यूरिया, खाद और बीज का वितरण सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। कृषि निविष्ठाओं की मांग के लिए किसान पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू है, लेकिन किसानों की सुविधा के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया भी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को बिना किसी बाधा के सीधे खाद उपलब्ध हो सके।
नागपुर में शिकायतों के लिए विशेष कार्रवाई
जयसवाल ने अधिकारियों को किसानों की शिकायतों के आधार पर जिम्मेदारी तय करने और छापामार दस्ते गठित करने के निर्देश दिए। किसानों को राज्य स्तर पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा इन व्यवस्थाओं को 15 अगस्त तक प्रभावी रूप से लागू कर ग्रामसभा में इसकी जानकारी पढ़कर सुनाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने झटका मशीन के वितरण में सही लाभार्थियों का चयन करने और वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को नुकसानभरपाई देने के निर्देश दिए। झटका मशीन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो, इसका भी ध्यान रखने को कहा। बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार नागपुर विभाग स्तर पर एक और जिला स्तर पर छह, इस प्रकार कुल सात भरारी पथक गठित किए गए हैं। 10 जून 2026 तक नागपुर विभाग में कुल 6,191 खाद विक्रेताओं की जांच की गई। इनमें नागपुर जिले के 1,335, वर्धा के 1,320, भंडारा के 670, गोंदिया के 1,013, चंद्रपुर के 1,044 और गडचिरोली के 709 विक्रेता शामिल हैं। कानून का उल्लंघन पाए जाने पर रासायनिक खाद के 183 बिक्री केंद्रों के लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि 21 बिक्री केंद्रों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इसके अलावा कानून के उल्लंघन के मामलों में 185 बिक्री केंद्रों को बिक्री बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
HURL के खिलाफ पुलिस में शिकायत
नागपुर जिले में 7 अगस्त को HURL कंपनी द्वारा यूरिया के साथ अमोनियम सल्फेट खाद की लिंकिंग किए जाने की शिकायत नागपुर एग्रो डीलर एसोसिएशन की ओर से प्राप्त हुई थी। इसके बाद 8 अगस्त 2026 को नागपुर के गणेशपेठ पुलिस स्टेशन में HURL कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बैठक में खाद बिक्री केंद्रों पर लिंकिंग नहीं करने के निर्देश दिए जाने की जानकारी भी दी गई। साथ ही बिक्री केंद्रों पर “लिंकिंग को मना किया गया है” और “लिंकिंग को ना कहें” जैसे सूचना फलक लगाए गए हैं।

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