HomeCrimeएफडीए-एटीएस की संयुक्त कार्रवाई, जालना में अल्प्राजोलम की अवैध बिक्री का भंडाफोड़

एफडीए-एटीएस की संयुक्त कार्रवाई, जालना में अल्प्राजोलम की अवैध बिक्री का भंडाफोड़

1,080 गोलियां जब्त; मेडिकल स्टोर बंद, दो आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

मुंबई/जालना। महाराष्ट्र के अन्न एवं औषध प्रशासन (एफडीए) और एंटी टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस), जालना की संयुक्त कार्रवाई में अल्प्राजोलम दवा की अवैध बिक्री का बड़ा खुलासा हुआ है। दो स्थानों पर छापेमारी कर Anzilum 0.5 (Alprazolam Tablets IP 0.5 mg) की कुल 1,080 गोलियां जब्त की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत 4,333 रुपये है। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।एफडीए के सह आयुक्त (औषध) ने सोमवार को बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में जालना के दुखी नगर निवासी शेख अफसर शेख अनवर के कब्जे से Anzilum 0.5 की 16 स्ट्रिप (240 गोलियां) बरामद की गईं, जिनकी कीमत करीब 753 रुपये है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी इन दवाओं की अवैध रूप से बिक्री कर रहा था। पूछताछ के दौरान वह दवाओं की खरीद से संबंधित बिल, डॉक्टर का वैध प्रिस्क्रिप्शन अथवा औषधि विक्रय लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद अधिकारियों ने दवा का एक नमूना परीक्षण के लिए सुरक्षित रखते हुए शेष स्टॉक पंचनामा कर जब्त कर लिया।पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने ये दवाएं बिना बिल के वसंत मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, कादराबाद रोड, जालना से खरीदी थीं। इस जानकारी के आधार पर एफडीए और एटीएस की टीम ने संबंधित मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां से 76 स्ट्रिप (840 गोलियां) बरामद हुईं, जिनकी कीमत करीब 3,580 रुपये आंकी गई।जांच में यह भी पाया गया कि मेडिकल स्टोर के पास इन दवाओं की खरीद से संबंधित वैध बिल उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन और बिक्री बिल के बिना ही दवाओं की बिक्री की जा रही थी। एफडीए के अनुसार अल्प्राजोलम Schedule H1 श्रेणी की प्रिस्क्रिप्शन दवा है तथा इसका सक्रिय तत्व एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत नियंत्रित मनःप्रभावी (Psychotropic) पदार्थ की श्रेणी में आता है। ऐसे में इसकी बिक्री केवल निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की जा सकती है।एफडीए अधिकारियों ने बताया कि दोनों स्थानों से जब्त दवाओं के नमूने नियमानुसार परीक्षण और विश्लेषण के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि शेष स्टॉक को जब्त कर लिया गया है। दोनों जगहों से कुल 1,080 गोलियां बरामद हुई हैं, जिनकी कुल कीमत 4,333 रुपये है।प्राथमिक जांच में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद वसंत मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, कादराबाद रोड, जालना को अगले आदेश तक दवा खरीद-बिक्री का कारोबार बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।इस मामले में शेख अफसर शेख अनवर और विशाल शंकरअप्पा मिटकरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 123 एवं 278, एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 8(सी) एवं 22(ए) तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18(ए), 18(सी) एवं 27(बी)(ii) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।अन्न एवं औषध प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि अल्प्राजोलम जैसी मनःप्रभावी दवाओं का डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना उपयोग और उनका अवैध कारोबार केवल औषधि कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसी दवाओं की बिना बिल खरीद-बिक्री, अवैध भंडारण या अनधिकृत वितरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही सभी दवा विक्रेताओं को खरीद-बिक्री का पूरा कानूनी रिकॉर्ड रखने और नियमों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी गई है।

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