
ठाणे। ठाणे के मुंब्रा ट्रैफिक उपविभाग क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए एक चालक के खिलाफ कार्रवाई की है। 16 अप्रैल 2026 को दोपहर 2:18 बजे मुंब्रा अग्निशमन दल के पास नाकाबंदी के दौरान हेड कॉन्स्टेबल समीना यूसुफ सय्यद ने संदिग्ध हालत में बाइक चला रहे मोहम्मद हौस खान (वाहन क्रमांक MH-04-IN-1646) को रोका। जांच के दौरान चालक ने कथित रूप से अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद ब्रेथ एनालाइज़र से परीक्षण में उसके रक्त में 115.5 mg/100 mL अल्कोहल पाया गया, जो निर्धारित सीमा से काफी अधिक है। इस पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत मामला दर्ज करते हुए बाइक और आरसी बुक जब्त कर ली गई तथा मामला प्रथम श्रेणी न्यायालय, ठाणे में प्रस्तुत किया गया है। इस कार्रवाई के संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता इरफान कुरैशी द्वारा मुंब्रा ट्रैफिक विभाग के सीनियर पीआई अतुल आहेर से की गई बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे में वाहन चलाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में निरंतर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने मुंब्रा क्षेत्र में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को पहले मान्यता प्राप्त मोटर ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण दिलाएं और वैध लाइसेंस मिलने के बाद ही वाहन चलाने दें, अन्यथा विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।
हाल ही में एम.एम. वैली क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दो बच्चों की जान चली गई, जिसे हेलमेट पहनने और ट्रिपल सीट सवारी से बचने पर रोका जा सकता था। इस घटना के बाद वाहतुक विभाग ने संबंधित सड़क का सर्वे किया, जिसमें मित्तल से एम.एम. वैली की ओर जाते समय 11 और वापसी दिशा में 18 स्पीड ब्रेकर पाए गए, जबकि सड़क की स्थिति संतोषजनक बताई गई। उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रिपल सीट सवारी और भारी वाहनों से सुरक्षित दूरी न रखना दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। वहीं मित्तल ग्राउंड से वाई जंक्शन तक अवैध पार्किंग की समस्या को लेकर ट्रैफिक विभाग ने महानगर पालिका को पत्र लिखकर वैध पार्किंग व्यवस्था की मांग की है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
इसके अलावा ट्रैफिक विभाग ने नागरिकों को राहत देते हुए बताया कि जिन वाहन चालकों पर भारी जुर्माना बकाया है, वे 30 अप्रैल तक अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं, ताकि 9 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में जुर्माना कम कर राहत दी जा सके। पुलिस ने एक बार फिर नागरिकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट का अनिवार्य उपयोग करें और लापरवाही से बचें, क्योंकि यह न केवल कानूनी अपराध है बल्कि जान के लिए भी खतरा साबित हो सकता है।




