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लोनावला समेत मावल के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर धारा 163 लागू, 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगा आदेश

मुंबई। मानसून के दौरान पर्यटकों की बढ़ती भीड़, संभावित दुर्घटनाओं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पुणे जिले के मावल तालुका स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू की गई है। यह आदेश 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार, मावल तालुका के लोनावला क्षेत्र स्थित भाजे झरना, लोहगढ़ किला, विसापुर किला, तिकोना किला, तुंग किला, टाइगर पॉइंट, लायंस पॉइंट, शिवलिंग पॉइंट, एकवीरा देवी-कार्ला गुफाएं और पवना बांध क्षेत्र सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। प्रशासन ने पर्यटकों को खतरनाक स्थानों पर जाने और पानी में उतरने से रोकने के साथ यातायात जाम, सार्वजनिक शांति भंग होने और दुर्घटनाओं को टालने के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक कदम उठाया है। प्रशासन ने पर्यटकों से आदेश में दिए गए सभी नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। साथ ही खतरनाक चट्टानों, झरनों और जलाशयों के आसपास विशेष सावधानी बरतने तथा प्रशासन, पुलिस और संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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