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एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दो महीने की मिली जमानत

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को शुक्रवार को देश की सर्वोच्‍च न्‍यालय से बड़ी राहत मिली है। नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। एनसीपी नेता मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फरवरी 2022 में भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के में अरेस्‍ट कर जेल में डाला था। बता दें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि नवाब महिक के जीवन के अधिकार से संबंधी किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि उन्हें विशेष चिकित्‍सा मिल रही थी। हाई कोर्ट ने तब उन्हें यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हैं।
जबकि नवाब मलिक के वकील कोर्ट में ये तर्क दे रहे थे कि( पिछले कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और वह स्टेज 2 से स्टेज 3 क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित हैं। गौरतलब है कि ये वो एनसीपी के नेता नवाब मलिक हैं जिन्‍होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े पर हमला करने के बाद जमकर चर्चा में आए थे। ज्ञात हो कि समीर वानखेड़े ने अक्टूबर 2021 में मुंबई के समुद्र तट पर एक क्रूज ज पर छापेमारी की थी जिसमें एक्‍टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्‍ट किया था, इस छापेमारी के बाद ड्रग्स विरोधी अधिकारी के नेतृत्व में कई सेवा-संबंधित गलत कार्यों का आरोप लगाया था। याद रहे महाराष्‍ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स मामले में वानखेडे के नेतृत्व वाली एनसीबी की मुंबई इकाई ने अरेस्‍ट किया था। जिसके बाद वो जमकर आगबबूला हुए थे और वानखेड़े पर कर्द आरोप लगाए थे।

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