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एफ़डीए का बड़ा एक्शन: मुंबई और भिवंडी में नकली व बिना लाइसेंस कॉस्मेटिक्स पर छापा, 1.52 करोड़ रुपये का माल जब्त

मुंबई/ठाणे। आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और बाजार में उपलब्ध सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषध प्रशासन (एफ़डीए) ने बिना लाइसेंस और भ्रामक (Misbranded) कॉस्मेटिक उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई और भिवंडी में की गई दो अलग-अलग छापेमारी में कुल 1 करोड़ 52 लाख 97 हजार 832 रुपये मूल्य के कॉस्मेटिक्स, कच्चे माल और उत्पादन मशीनरी को जब्त किया गया है। एफ़डीए को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 15 जून 2026 को अंधेरी पूर्व स्थित मेसर्स क्रिया एंटरप्राइजेज में छापा मारा गया। जांच के दौरान बच्चों और पुरुषों के उपयोग से जुड़े विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पाद बिक्री के लिए रखे मिले। इनमें Peppa Pig श्रृंखला के बेबी शैम्पू, लोशन, पाउडर, सनस्क्रीन तथा KT Men ब्रांड के उत्पाद शामिल थे। जांच में पाया गया कि इन उत्पादों के पैकेजिंग बॉक्स पर ऐसे निर्माता का पता दर्ज था, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। इसके अलावा उत्पादों पर बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट जैसी अनिवार्य जानकारी भी नहीं थी। प्रथम दृष्टया इन्हें गलत लेबल वाला कॉस्मेटिक्स पाया गया। इस कार्रवाई में 29 लाख 84 हजार 439 रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया।
वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई में एफ़डीए ने ठाणे जिले के भिवंडी स्थित मेसर्स सिग्मा लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड नामक एक अवैध कॉस्मेटिक निर्माण इकाई का पर्दाफाश किया। माणकोली-दापोडे रोड स्थित इस कारखाने में बिना वैध उत्पादन लाइसेंस के कॉस्मेटिक्स का निर्माण किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि कंपनी के पास औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा कॉस्मेटिक्स नियम, 2020 के तहत आवश्यक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं था। फैक्ट्री पर कोई नामपट्ट भी नहीं लगा था। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उत्पादों पर सल्फेट-फ्री (Sulphate Free) और पैराबेन-फ्री (Paraben Free) जैसे दावे किए गए थे, जबकि उत्पादों पर अंधेरी (मुंबई) का कथित पता छापा गया था, जो जांच के दायरे में है। इसके अलावा उत्पादों पर बैच नंबर, निर्माण संबंधी वैधानिक जानकारी तथा गुणवत्ता परीक्षण से जुड़े अभिलेख नहीं पाए गए। फैक्ट्री में किसी प्रकार की गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला भी मौजूद नहीं थी। एफ़डीए ने कार्रवाई के दौरान क्रीम फिलिंग मशीन, श्रिंक रैपिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, ऑटोमैटिक पाउडर फिलिंग मशीन, एयर कंप्रेसर, जनरेटर, वजन मशीनों के साथ कच्चा और तैयार माल जब्त कर पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया। जब्त सामग्री का कुल बाजार मूल्य 1 करोड़ 23 लाख 13 हजार 393 रुपये बताया गया है। जब्त किए गए उत्पादों में KIDS और KT MEN ब्रांड के अंतर्गत हेयर केयर किट, बॉडी केयर हैम्पर, शैम्पू, हेयर सीरम, बेबी लोशन, पाउडर, सनस्क्रीन, हेयर ऑयल, कंडीशनर, क्रीम, साबुन, बेबी वॉश, रिपेलेंट, मसाज ऑयल, बॉडी वॉश, डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू, हेयर जेल, फेस वॉश, SPF 50+ हेयर स्प्रे और परफ्यूम सहित कई उत्पाद शामिल हैं। मामले में एफ़डीए की शिकायत पर नारपोली पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध क्रमांक 643/2026 दर्ज किया गया है। एफ़डीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और बिना लाइसेंस तथा भ्रामक कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण एवं बिक्री के खिलाफ राज्यव्यापी विशेष अभियान जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और ऑनलाइन बिक्री करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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