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पवई में 41 लाख की धोखाधड़ी, तीन आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर

मुंबई। मुंबई के पवई पुलिस ने 41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तीन लोगों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता, मध्य प्रदेश के 48 वर्षीय व्यवसायी पीयूष गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उनके परिचित नदीम खान ने उन्हें सस्ते दामों पर सोना दिलाने का भरोसा दिलाया था। खान ने गुप्ता की मुलाकात मनोज धुलिया और राजेश जैन से कराई। आरोप है कि आरोपियों ने गुप्ता से किश्तों में नकद राशि मांगी और उन्हें सोना देने का आश्वासन दिया। बाद में आरोपियों ने गुप्ता को मुंबई बुलाकर अलग-अलग जगहों- चेंबूर, वाडला और पवई पर बुलाया। 12 सितंबर को पवई के साकी विहार रोड पर एक युवक गुप्ता से मिला और उन्हें सोने के बिस्कुट और नकदी दिखाकर विश्वास दिलाया। गुप्ता ने 41 लाख रुपये वाला बैग उसे सौंप दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वही युवक कार में बैठकर फरार हो गया और गुप्ता को न पैसे मिले और न सोना। गुप्ता के बार-बार संपर्क करने पर आरोपियों ने टालमटोल किया और “एडजस्टमेंट” का हवाला दिया। अंततः 20 सितंबर को गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पवई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 3(5) (सामान्य व्याख्या) के तहत अमित जैन, राजेश जैन, शुभम और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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