
बीड। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ़डीए) ने ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ अभियान के तहत 6 और 7 अगस्त 2026 को बीड जिले में खाद्य तेल की री-पैकिंग और खुले तेल का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान पांच प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर कुल 1,19,187.5 किलोग्राम खाद्य तेल, जिसकी कीमत ₹1 करोड़ 94 लाख 50 हजार 922 रुपये बताई गई है, जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद पांच प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन्हें बंद कर दिया गया। यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त नितीन मोहिते के मार्गदर्शन एवं उपस्थिति में की गई।
स्वागत ऑयल इंडस्ट्रीज से 66.65 टन तेल जब्त
6 अगस्त को बीड एमआईडीसी स्थित स्वागत ऑयल इंडस्ट्रीज, प्लॉट नंबर 83 पर छापेमारी की गई। जांच में एक ही टैंक के सोयाबीन तेल को ‘रिफाइंड’ और ‘अल्ट्रा रिफाइंड’ के नाम से भ्रामक तरीके से पैक किए जाने, पुराने टिनों का बड़े पैमाने पर दोबारा इस्तेमाल, अस्वच्छ परिसर, इन-हाउस प्रयोगशाला की कमी, सीओए और फूड ग्रेड प्रमाणपत्र नहीं होने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। यहां से 66,652.6 किलोग्राम खाद्य तेल, जिसकी कीमत ₹1 करोड़ 5 लाख 85 हजार 236 रुपये है, जब्त किया गया। अधिकारियों ने 10 नमूने जांच के लिए लिए। यहां स्वागत गोल्ड, गुडलक और स्वस्तिक गोल्ड अल्ट्रा ब्रांड के नाम सामने आए। लाइसेंस तत्काल निलंबित कर यूनिट बंद कर दी गई।
चरखा ऑयल मिल से 45.99 टन तेल बरामद
इसके बाद बीड एमआईडीसी स्थित चरखा ऑयल मिल, प्लॉट नंबर 52 पर कार्रवाई की गई। यहां पामोलीन तेल की भ्रामक पैकेजिंग, पुराने टिनों का इस्तेमाल और अस्वच्छ परिस्थितियां पाई गईं। प्रयोगशाला, सीओए, फूड ग्रेड प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे। कार्रवाई के दौरान 45,995.7 किलोग्राम खाद्य तेल, जिसकी कीमत ₹78 लाख 22 हजार 50 रुपये बताई गई, जब्त किया गया। 11 नमूने लिए गए। यहां शुभम, अनुज ड्रॉप्स और शुभम अल्ट्रा ब्रांड सामने आए। लाइसेंस निलंबित कर यूनिट बंद कर दी गई।
जय हनुमान ट्रेडर्स पर भी कार्रवाई
7 अगस्त को जय हनुमान ट्रेडर्स, वडवणी, बीड पर छापेमारी की गई। यहां पुराने टिनों का इस्तेमाल, अस्वच्छ परिस्थितियां, आवश्यक रिकॉर्ड का अभाव और तेल के टैंक पर अनुचित लेबलिंग जैसी कमियां मिलीं। एफ़डीए ने यहां से 4,545.2 किलोग्राम खाद्य तेल, जिसकी कीमत ₹7 लाख 24 हजार 596 रुपये है, जब्त किया। तीन नमूने जांच के लिए लिए गए। यहां सोहम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल ब्रांड का तेल मिला। लाइसेंस तत्काल निलंबित कर यूनिट बंद कर दी गई।
माजलगांव में खुले तेल पर कार्रवाई
7 अगस्त को जान्हवी कमर्शियल्स, ओल्ड मोंढा, माजलगांव पर भी कार्रवाई हुई। यहां बिना लेबल का खुला रिफाइंड सोयाबीन तेल असुरक्षित तरीके से रखा गया था। तेल पर बैच नंबर नहीं था और सीओए सहित आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। कार्रवाई में 1,746 किलोग्राम तेल, जिसकी कीमत ₹2 लाख 79 हजार 360 रुपये बताई गई, जब्त किया गया और दो नमूने लिए गए। इसी क्षेत्र में विनायक ऑयल इंडस्ट्रीज, ओल्ड मोंढा, माजलगांव पर कार्रवाई करते हुए 248 किलोग्राम खुला रिफाइंड सोयाबीन तेल, जिसकी कीमत ₹39,680 है, जब्त किया गया। यहां भी खुले तेल के असुरक्षित भंडारण, पुराने टिनों के इस्तेमाल और आवश्यक रिकॉर्ड के अभाव जैसी अनियमितताएं मिलीं। दोनों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। एफ़डीए के अनुसार पांचों प्रतिष्ठानों से कुल 1,19,187.5 किलोग्राम खाद्य तेल जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत ₹1 करोड़ 94 लाख 50 हजार 922 रुपये है। कार्रवाई के दौरान तेल के नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं। कार्रवाई में घोपे, मुले, अजय गाडगे, थोंबरे, नरवाडे, खांदारे, खड़े, गणेश दत्तू, रोहित फांडी, बोचरे, चिभड़े और सिद्धांत खांदारे सहित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम शामिल रही। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि खाद्य तेल केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही खरीदें और पैकेट पर FSSAI लाइसेंस नंबर, निर्माण एवं समाप्ति तिथि तथा उचित लेबलिंग की जांच करें। एफ़डीए ने स्पष्ट किया है कि ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ अभियान के तहत इस तरह की कार्रवाई पूरे राज्य में जारी रहेगी।

