
झांसी, उत्तर प्रदेश। झांसी जनपद में ग्रामीण उद्यमियों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ऋण प्राप्त करने का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी को कम करना, शिक्षित बेरोजगारों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना और शहरों की ओर पलायन रोकना है।योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2026-27 के लिए जनपद झांसी में 12 इकाइयों की स्थापना तथा 60 लाख रुपये के वित्तीय लक्ष्य के साथ 240 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।इस योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा, जबकि शेष ब्याज सरकार द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में वहन किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को पूंजीगत ऋण पर संपूर्ण ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है और आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी UPKVIB पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और बैंक पासबुक की प्रतियां 30 अप्रैल 2026 तक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय, इलाइट सिनेमा के पीछे, झांसी में जमा करनी होंगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 07408410797 और 9935118886 पर संपर्क कर सकते हैं।




