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बेनामी संपत्ति मामला: अजित पवार और परिवार को कोर्ट से राहत, जब्त संपत्तियां होंगी मुक्त

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों को मुक्त कर दिया है। इन संपत्तियों को बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत सीज किया गया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए आयकर विभाग के दावे खारिज कर दिए कि पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं। अजित पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की संपत्तियों पर विभाग ने एक हजार करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति होने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन संपत्तियों के लिए सभी भुगतान वैध माध्यमों से किए गए थे और बेनामी लेनदेन का कोई प्रमाण नहीं है। इस फैसले के बाद शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा, “अजित पवार बीजेपी के साथ आए, तो सब वाशिंग मशीन से साफ हो गया। उनका इशारा बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद पवार परिवार को मिली इस राहत की ओर था। बता दें, महाराष्ट्र में हाल ही में बीजेपी के नेतृत्व में महायुती की सरकार बनी है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजित पवार तथा एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री बने हैं। अजित पवार ने इस मामले में मीडिया के सवालों से बचते हुए अन्य मुद्दों पर बात की और महायुती के विधायकों के साथ अंबेडकर की विचारधारा पर काम करने की प्रतिबद्धता जताई।

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