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एआई कंटेंट पर अभिनेत्री तब्बू की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग, 6 अगस्त को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर अपने नाम, छवि और पहचान का कथित रूप से बिना अनुमति इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जा रहे आपत्तिजनक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई ) से निर्मित कंटेंट को हटाने की मांग की है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष 6 अगस्त को होगी। याचिका में कहा गया है कि तब्बू की अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर और पहचान का उपयोग कर आपत्तिजनक तथा एआई-जनित सामग्री इंटरनेट पर अपलोड की गई है, जिससे उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अभिनेत्री ने अदालत से ऐसे सभी कंटेंट को हटाने और भविष्य में इस तरह के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले भी कई प्रसिद्ध हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज या पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर रोक लगा चुका है। अदालत ने पूर्व में क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिषेक शर्मा, अभिनेता एवं सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम अभिनेता मोहनलाल तथा भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा संबंधी आदेश भी जारी किए हैं। इसी प्रकार हाईकोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, काजोल, अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, अभिनेता सलमान खान, अजय देवगन, अभिनेत्री एवं सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, श्री श्री रविशंकर, अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन तथा फिल्म निर्माता करण जौहर के नाम, छवि और पहचान के अनधिकृत उपयोग पर भी रोक लगाने के आदेश दिए हैं। तब्बू की याचिका ऐसे समय में सामने आई है, जब एआई तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ सार्वजनिक हस्तियों की तस्वीरों, वीडियो और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट का आगामी फैसला व्यक्तित्व अधिकारों और एआई-जनित डिजिटल सामग्री से जुड़े कानूनी पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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