
30 दिन से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखने के निर्देश, केंद्र सरकार के पोर्टल पर स्टॉक की नियमित घोषणा अनिवार्य
देवेश प्रताप सिंह राठौर
झांसी, उत्तर प्रदेश। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जनपद के चीनी व्यापारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चीनी के स्टॉक, मूल्य नियंत्रण और जमाखोरी रोकने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि जनपद में चीनी के स्टॉक और मूल्य की निगरानी के लिए संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक तथा मंडी सचिव को सदस्य बनाया गया है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सभी चीनी व्यापारियों को निर्देश दिए कि वे भारत सरकार के फूड स्टॉक पोर्टल पर उपलब्ध चीनी स्टॉक की नियमित जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उन्होंने सभी मंडी सचिवों को निर्देशित किया कि जो व्यापारी अभी तक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हुए हैं, उनका अभियान चलाकर अगले दिन तक हर हाल में पंजीकरण कराया जाए और स्टॉक की नियमित ऑनलाइन घोषणा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी व्यापारी 30 दिन से अधिक का चीनी स्टॉक भंडारित नहीं करेगा। उपलब्ध स्टॉक की नियमित बिक्री की जाएगी तथा सभी व्यापारियों को अपना स्टॉक रजिस्टर अद्यतन और व्यवस्थित रखना होगा। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि किसी भी स्थिति में चीनी की जमाखोरी, कालाबाजारी या निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, सभी मंडी सचिव, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक तथा जनपद के चीनी व्यापारी उपस्थित रहे।

