
नागपुर, मुंबई, कल्याण, अकोला और कोल्हापुर में छापे; बिना लाइसेंस दवा बिक्री, गलत लेबलिंग और एनडीपीएस उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई
मुंबई। महाराष्ट्र में अवैध दवा कारोबार, बिना लाइसेंस दवा भंडारण, गलत लेबलिंग, अनधिकृत दवा निर्माण और गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ अन्न एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्यव्यापी अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। 20 से 24 जुलाई 2026 के बीच नागपुर, अकोला, ठाणे, मुंबई और कोल्हापुर में छह अलग-अलग छापेमारी कर करीब 3.73 लाख रुपये मूल्य का दवा भंडार जब्त किया गया। सभी मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ Drugs and Cosmetics Act, 1940, NDPS Act, 1985 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
नागपुर में ‘For Export Only’ लेबल वाली दवा जब्त
एफडीए ने 20 जुलाई को नागपुर स्थित स्काईलाइन इम्पेक्स पर कार्रवाई करते हुए ‘Bacteriostatic Water for Injection’ की 1,618 वायल्स जब्त कीं। इन दवाओं पर ‘For Export Only’ अंकित था, लेकिन आवश्यक वैधानिक जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्हें Misbranded माना गया। इस कार्रवाई में 74,610 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की गईं।
कोल्हापुर में गलत लेबलिंग वाला आयुर्वेदिक चूर्ण जब्त
इचलकरंजी में एफडीए ने ‘वात चूर्ण’ नामक आयुर्वेदिक उत्पाद पर कार्रवाई की। जांच में बैच नंबर, निर्माता का नाम और उत्पादन लाइसेंस जैसी अनिवार्य जानकारी लेबल पर नहीं मिली। इसके चलते 6,080 रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त कर लिया गया।
नागपुर (कन्हान) में 7,174 ट्रामाडोल कैप्सूल जब्त
एफडीए और कन्हान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में Tramadol युक्त 7,174 कैप्सूल बरामद किए गए। जब्त दवाओं की कीमत 71,740 रुपये बताई गई है। मामले में NDPS Act, 1985 के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
कल्याण के पॉली क्लिनिक में बिना लाइसेंस दवा भंडारण पकड़ा गया
21 जुलाई को एफडीए और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने प्रकाश पॉली क्लिनिक, कल्याण (पूर्व) पर छापा मारकर बिना वैध ड्रग सेल्स लाइसेंस के रखी गई एलोपैथिक दवाएं जब्त कीं। दो दवा नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। इस कार्रवाई में 1,03,610 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की गईं।
अकोला में गर्भपात की दवाओं की अवैध बिक्री का खुलासा
एफडीए और स्थानीय अपराध शाखा की संयुक्त कार्रवाई में Termipil Kit और Gestapro Tablets की अवैध बिक्री का भंडाफोड़ किया गया। संबंधित व्यक्ति के पास खरीद, भंडारण और बिक्री का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। 4,914 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त कर भारतीय न्याय संहिता तथा Drugs and Cosmetics Act, 1940 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मुंबई में बिना लाइसेंस हैंड क्लेंजर बनाने वाली इकाई पर कार्रवाई
मुंबई के कालबादेवी स्थित जयमन इंडस्ट्री पर छापेमारी के दौरान बिना उत्पादन लाइसेंस के तैयार किया जा रहा Ellot Hand Cleanser जब्त किया गया। इस कार्रवाई में 1,10,777 रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त किया गया तथा उत्पाद का नमूना विश्लेषण के लिए भेजा गया है। अन्न एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि महाराष्ट्र में दवाओं की गुणवत्ता और कानून के पालन को लेकर प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गलत लेबलिंग वाली दवाएं, बिना लाइसेंस दवा कारोबार, गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की अवैध बिक्री और एनडीपीएस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।




