
मुंबई। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने तीन कॉस्मेटिक उत्पादों में निर्धारित सीमा से अधिक मरकरी (Mercury) और लेड (Lead) पाए जाने के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उपभोक्ताओं से इन ब्यूटी क्रीमों का इस्तेमाल तुरंत बंद करने की अपील की है, क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाई गई हैं। एफडीए ने रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी इन उत्पादों की बिक्री और वितरण तत्काल रोकने तथा बाजार से उपलब्ध स्टॉक को वापस मंगाने (रिकॉल) के निर्देश दिए हैं। एफडीए के अनुसार गोरी ब्यूटी क्रीम, फेस फ्रेश गोल्ड (ब्यूटी क्रीम + ब्यूटी सीरम) और गोल्डन स्टार ब्यूटी क्रीम को “नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी (NSQ)” घोषित किया गया है। प्रयोगशाला जांच में इन उत्पादों में मरकरी और लेड जैसी जहरीली भारी धातुओं की अत्यधिक मात्रा पाई गई, जो त्वचा, किडनी और तंत्रिका तंत्र पर गंभीर दुष्प्रभाव डाल सकती है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इन तीनों उत्पादों के लेबल पर निर्माता का नाम और पता दर्ज नहीं था। इसके अलावा बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट जैसी अनिवार्य जानकारी भी अनुपस्थित थी, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एफडीए ने निर्देश दिया है कि कोई भी विक्रेता इन उत्पादों का स्टॉक न रखे, न प्रदर्शित करे और न ही उनकी बिक्री करे। जिन कारोबारियों के पास ये उत्पाद उपलब्ध हैं, उन्हें तत्काल रिकॉल प्रक्रिया शुरू कर संबंधित एफडीए कार्यालय को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कॉस्मेटिक उत्पाद केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें तथा खरीदने से पहले उत्पाद पर निर्माता का नाम एवं पता, बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट जैसी सभी आवश्यक जानकारियां अवश्य जांच लें।यदि किसी व्यक्ति को ये उत्पाद बाजार में बिकते हुए दिखाई दें, तो इसकी सूचना महाराष्ट्र एफडीए की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-222-365 पर या jchq.fda-mah@nic.in ईमेल के माध्यम से दी जा सकती है। एफडीए ने नागरिकों से सतर्क रहने और बिना उचित लेबलिंग तथा सुरक्षा संबंधी जानकारी वाले कॉस्मेटिक उत्पादों का उपयोग नहीं करने की अपील की है।



