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तुकाराम मुंढे की दमदार शुरुआत: मिलावटखोरों पर एफडीए का बड़ा अभियान, 97 लाख से अधिक का संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त

हमारा उद्देश्य “सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र” : तुकाराम मुंढे

मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त के रूप में तुकाराम मुंढे को पदभार संभाले अभी एक सप्ताह ही हुआ है, लेकिन पूरे राज्य में मिलावटखोरी, असुरक्षित खाद्य पदार्थों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उनकी सख्त कार्यशैली दिखाई देने लगी है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में मुंढे ने स्पष्ट कहा कि एफडीए का लक्ष्य “सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र” है और महाराष्ट्र की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। तुकाराम मुंढे ने कहा कि जो व्यापारी और उद्योग नियमों का पालन कर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, प्रशासन उनके साथ है, लेकिन खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छ उत्पादन और जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली गतिविधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि “सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र” अभियान को पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एफडीए ने 29 मई से 31 मई 2026 के बीच मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, नासिक, भंडारा, जालना, बीड, नांदेड़, परभणी, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, हिंगोली, वर्धा, यवतमाल, अमरावती और अकोला सहित विभिन्न जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य उत्पादन करने वाले तथा मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान आम, बूंदी लड्डू, खोया, बेकरी उत्पाद, कैंडी, गुड़, खाद्य तेल, घी, खजूर, आइसक्रीम, कुल्फी, फ्रोजन डेजर्ट, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच की गई। अधिकारियों ने करीब 97.19 लाख रुपये मूल्य के 84,335 किलोग्राम संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं। जब्त किए गए सभी नमूनों को प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया है।गुड़ में चीनी की मिलावट का भंडाफोड़
पुणे जिले के दौंड तालुका में तीन अलग-अलग स्थानों पर गुड़ में चीनी मिलाकर बेचे जाने का मामला सामने आया। एफडीए की कार्रवाई में लगभग 10.66 लाख रुपये मूल्य का गुड़ तथा मिलावट के लिए इस्तेमाल की जा रही 15,096 किलोग्राम चीनी जब्त की गई।
आम पकाने के लिए रसायनों का इस्तेमाल
नवी मुंबई स्थित एपीएमसी मार्केट में आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किए जाने का मामला भी उजागर हुआ। एफडीए ने तीन स्थानों पर छापेमारी कर लगभग 11.12 लाख रुपये मूल्य के आम जब्त किए।
अब केवल जुर्माना नहीं, दर्ज होंगे आपराधिक मामले
एफडीए ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केवल आर्थिक दंड नहीं लगाया जाएगा, बल्कि गंभीर मामलों में फौजदारी मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 129 के तहत दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों से सहयोग की अपील
एफडीए ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट, नकली उत्पाद या असुरक्षित खाद्य सामग्री की जानकारी मिले तो तुरंत विभाग को सूचित करें। इसके लिए जल्द ही एक नया मोबाइल ऐप और टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट संदेश दिया है कि महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि “सुरक्षित भोजन प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है और उसे सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।” जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त और निर्णायक कार्रवाई जारी रहेगी।

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