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कबूतरखाना में दाना डालने पर व्यवसायी के खिलाफ मामला दर्ज, बीएमसी ने वसूला लाखों का जुर्माना

मुंबई। माता रमाबाई अंबेडकर (एमआरए) मार्ग पुलिस ने 57 वर्षीय प्रिंटिंग व्यवसायी चेतन ठक्कर के खिलाफ सार्वजनिक स्वच्छता और सफाई से जुड़े अदालती आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि ठक्कर, फोर्ट के बोरा बाजार स्ट्रीट निवासी, प्रतिबंधों के बावजूद कबूतरखाना इलाके में कबूतरों को दाना डाल रहे थे। पुलिस के अनुसार, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और ठक्कर को नोटिस जारी किया गया। मुंबई में कबूतरों को दाना डालने के आरोप में दर्ज यह पाँचवाँ मामला है। बीएमसी अब तक 100 से अधिक उल्लंघनकर्ताओं से लाखों रुपये का जुर्माना वसूल चुकी है। कल बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान कबूतरबाज़ी के शौकीनों को कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बीएमसी ने सुझाव दिया है कि सुबह के समय केवल दो घंटे कबूतरों को दाना डालने की अनुमति दी जाए तथा इस गतिविधि के लिए महालक्ष्मी रेसकोर्स जैसे निर्दिष्ट खुले स्थानों पर विचार किया जाए। बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार, केवल अगस्त माह में ही भोजन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंघन पर तीन पुलिस शिकायतें दर्ज कराई गईं और 64 लोगों पर कुल 32,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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