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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के कर्मचारी को 62 लाख रूपए का मुआवजा बरकरार रखा

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 09 मई को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा अभिनेता शाहरुख खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के कर्मचारी के परिवार को दिए गए 62 लाख रुपये के मुआवजे को बरकरार रखा, जो 25 मार्च, 2012 को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि नवंबर 2020 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा पारित आदेश में कोई विकृति, अवैधता या अनियमितता नहीं थी।
न्याय की मूल भावना पर जोर
अदालत ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी कानून है, और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि “पैसा जीवन की क्षति की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन जहां संभव हो, उचित मुआवज़ा जरूर दिया जाना चाहिए।
एक युवा पेशेवर की दुखद कहानी
चारु खंडाल, जिन्होंने शाहरुख खान की फिल्म रा.वन के वीएफएक्स पर काम किया था, मार्च 2012 में मुंबई के ओशिवारा में एक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर में गंभीर रीढ़ की चोट का शिकार हुईं और गर्दन से नीचे लकवाग्रस्त हो गईं। वह एक पार्टी से लौट रही थीं, जहां उनकी टीम ने फिल्म के लिए पुरस्कार जीता था। 2017 में सेप्टीसीमिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जो अदालत के अनुसार, सीधे तौर पर उनके दुर्घटना से उत्पन्न चतुर्ध्रुवी विकार (क्वाड्रिप्लेजिया) की जटिलता थी।
बीमा कंपनी का तर्क खारिज
बीमा कंपनी ने दावा किया था कि खंडाल की मौत दुर्घटना से असंबंधित थी, चूंकि वह चार साल बाद हुई। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि मृत्यु का कारण वही चिकित्सा स्थिति थी, जो दुर्घटना से उत्पन्न हुई थी।
खर्च और देखभाल का उल्लेख
कोर्ट ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने 18 लाख रुपये से अधिक चिकित्सा खर्च किया और पांच वर्षों तक निरंतर देखभाल और फिजियोथेरेपी की आवश्यकता रही। अदालत ने कहा, “गणितीय सटीकता से हर चिकित्सा बिल का मूल्यांकन करना अनावश्यक और कठोर होगा।”

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