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पालघर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को चार सप्ताह के भीतर चालू करने का निर्देश

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पालघर जिले में जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ता फोरम का गठन पहले ही कर दिया है। सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि 4 फरवरी 2025 की एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, पालघर में जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना की जा चुकी है। वकील ने आगे बताया कि उपभोक्ता फोरम के लिए स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित करने हेतु 10 फरवरी 2025 को एक और अधिसूचना जारी की गई है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने यह सवाल किया कि उपभोक्ता फोरम कब काम करना शुरू करेगा। इस पर राज्य के वकील ने जवाब दिया कि फोरम के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति दो सप्ताह के भीतर की जाएगी। राज्य सरकार की इन दलीलों के मद्देनजर, अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने निर्देश दिया कि पालघर जिला उपभोक्ता फोरम को चार सप्ताह के भीतर पूरी तरह कार्यात्मक बनाया जाए और इस पर अनुपालन रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए।

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