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लिफ्ट में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के जुर्म में व्यक्ति को छह महीने की कैद

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने एक इमारत की लिफ्ट में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 29 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे छह महीने के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। यह घटना अगस्त 2018 को हुई थी, जब तब 13 वर्षीय लड़की ने छठी मंजिल पर बने अपने फ्लैट में जाने के लिए इमारत की लिफ्ट में प्रवेश किया था। विशेष पोक्सो अदालत के न्यायाधीश वीवी वीरकर ने आरोपी संजय उर्फ शंकर केसर सिंह को सोमवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई और उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सिंह अगर जुर्माने की रकम अदा नहीं करेगा, तो उसे 50 दिन की जेल की सजा और काटनी होगी। न्यायाधीश ने पीड़िता को तीन हजार रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवरले ने कहा कि पीड़िता और सिंह ठाणे जिले के कालवा में एक ही इलाके में रहते हैं। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के कुल 11 गवाहों से जिरह की गई, जिनमें पीड़िता भी शामिल है।

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