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7 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामला: ईडी ने 2.86 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केनरा बैंक से जुड़े 7 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दक्षिण गोवा स्थित 2.86 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। यह कार्रवाई 28 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी आदेश के आधार पर की गई। कुर्क की गई संपत्तियों में रियाज शेख के स्वामित्व वाले धारबंदोरा में 22 भूखंड, कुनकोलिम में दो भूखंड और प्रबंध साझेदार आदित्य एंगल से जुड़ा फतोर्दा स्थित एक आवासीय विला शामिल हैं। ईडी ने बताया कि ये संपत्तियाँ अवैध धन का उपयोग करके अर्जित की गईं और अपराध से प्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करती हैं। जाँच में सामने आया कि सीएमटीसी के साझेदारों ने कच्चे लौह अयस्क के व्यापार के नाम पर ऋण प्राप्त किया और पहले से गिरवी रखी गई संपत्तियों को दोबारा गिरवी रखकर बैंक से धन हासिल किया। ऋण जारी होने के बाद, फर्जी व्यापारिक लेनदेन के ज़रिए यह राशि साझेदारों के निजी और मालिकाना खातों में स्थानांतरित की गई। ईडी के अनुसार, इस अवैध धन का इस्तेमाल निजी लाभ उठाने और अतिरिक्त अचल संपत्तियाँ खरीदने के लिए किया गया।

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