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मुंबई में 1,328 किलो मिलावटी मावा और मिठाई जब्त, 3.60 लाख रुपये का माल सीज

मुंबई। मिलावटी और निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत महाराष्ट्र के अन्न एवं औषध प्रशासन (एफडीए) ने 17 जून 2026 को दक्षिण मुंबई के गिरगांव क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,328 किलोग्राम से अधिक मावा और मिठाई का संदिग्ध स्टॉक जब्त किया। जब्त किए गए खाद्य पदार्थों की कुल कीमत 3,60,380 रुपये बताई गई है। एफडीए की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरगांव स्थित M/s. DM Mawawala और उससे संबंधित एक अन्य स्थान पर छापा मारा। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में मिठाई और मावा अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में संग्रहित पाया गया। अधिकारियों को संदेह है कि यह खाद्य सामग्री निम्न गुणवत्ता की होने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के मार्गदर्शन में तथा परिमंडल-1 की सहायक आयुक्त (खाद्य) अनुपमा बालासाहेब पाटील और सह-आयुक्त (खाद्य) महेश चौधरी की निगरानी में की गई। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तेजस्विनी पाटील, सिद्धेश्वर आगजल, आकाश चव्हाण और जयकुमार पाटील शामिल थे। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। खाद्य उत्पादों के लेबल पर आवश्यक नियामकीय घोषणाएं नहीं थीं और लेबलिंग में गंभीर त्रुटियां पाई गईं। इसके अलावा खाद्य सामग्री को अत्यंत गंदे और अस्वास्थ्यकर वातावरण में रखा गया था, जिससे उसके दूषित होने का खतरा बढ़ गया था। नाशवान दुग्ध उत्पादों के लिए निर्धारित तापमान का भी पालन नहीं किया जा रहा था। एफडीए अधिकारियों के अनुसार, जब्त किए गए मावा और मिठाई के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ अन्न सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एफडीए ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, मिलावट या खाद्य उत्पादों के निर्माण एवं बिक्री से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो वे टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-222-365 पर संपर्क कर सकते हैं। सह-आयुक्त महेश चौधरी ने खाद्य कारोबारियों से अन्न सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उससे संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने विशेष रूप से उत्पादन, लेबलिंग, सामग्री की घोषणा और विज्ञापन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

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