Friday, April 19, 2024
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सह आयुक्त सुरेश देशमुख की टीम ने मसाला कंपनी से जब्त किया ५४ लाख रुपये के मिलावटी मसाले

संवाददाता
ठाणे।
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) के कोकण मंडल, अन्न विभाग के सह आयुक्त सुरेश देशमुख की टीम ने दैनिक जीवन में नियमित रूप से उपयोग किये जाने वाले खाद्य सामग्री में मिलावट व खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, २००६ का उल्लंघन करने वाले उत्पादकों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा हुआ हैं।
मिली जानकारी के अनुसार एफडीए के कोकण मंडल अन्न विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार यानी ३ नवंबर २०२२ को गुप्त सुचना के आधार पर पालघर जिले के नायगांव वसई स्थित मेसर्स जे.जे.सिझनिंग एंड स्पाइसेस कंपनी पर छापेमारी की। उक्त कंपनी विविध प्रकार के खाद्य मसाले का उत्पादन करती हैं। एफडीए अधिकारियों ने देखा कि उक्त कंपनी द्वारा तैयार किये गए मसाले खाने योग्य नहीं थे और उक्त काम करने वाले व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण नहीं लिया है। यहीं नहीं मेसर्स जे.जे.सिझनिंग एंड स्पाइसेस कंपनी द्वारा बिक्री के लिए भेजे जाने वाले उत्पादित किसी भी खाद्य का निरीक्षण या विश्लेषण एनएबीएल प्रयोगशाला द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। मेसर्स जे.जे.सिझनिंग एंड स्पाइसेस कंपनी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, २००६ का उल्लंघन किया। जिसके चलते उक्त कंपनी से निर्मित हल्दी पाउडर (वजन ३४०२किलोग्राम), धनिया पाउडर(वजन ५१९ किलोग्राम), जेरालू पाउडर (वजन ६२८ किलोग्राम), जलजीरा पाउडर (वजन १२५८ किलोग्राम) गरम मसाला (वजन १०६९ किग्रा), चिकन मसाला (वजन ६०६ किग्रा), किचन किंग मसाला (वजन ८३८ किग्रा), उप मसाला (वजन ६७८ किग्रा), अचार मसाला (वजन १८७३ किग्रा), चिवड़ा मसाला (वजन २७९८ किग्रा) के अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के खाद्य मसालों को जब्त किया गया हैं। जिसकी कीमत ५३,७७,३२२ रूपये बताई जा रहीं हैं। वहीं सहआयुक्त सुरेश देशमुख ने सभी उत्पादकों, खाद्य व्यापारियों से अपील की हैं कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, २००६ के तहत प्रदान की गई लाइसेंस संख्या को बिल में उल्लेख करना अनिवार्य हैं और उक्त लाइसेंस की तस्वीर को एक विशिष्ट स्थान पर प्रâेम कर लगाएं। विनिर्माता, आयातक, वितरक किसी भी परिस्थिति में बिना लाइसेंस या अपंजीकृत खाद्य प्रतिष्ठानों से कोई भोजन नहीं खरीदें या किसी भी खाद्य पदार्थ को अपंजीकृत या बिना लाइसेंस वाले खाद्य प्रतिष्ठानों को नहीं बेचेंगे। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस और पंजीकरण) २०११ के तहत निर्धारित अनुसार प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक से अपनी दुकान और परिसर में सामान्य स्वच्छता बनाए रखें। साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी से अपील की हैं कि किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान या भोजन की गुणवत्ता के संबंध में यदि कोई संदेह है, तो उसकी विस्तृत शिकायत प्रशासन के टोल प्रâी नंबर १८००-२२२-३६५ पर करें। जिससे मिलावटखोरो पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके।

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