
ठाणे। ठाणे की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने भिवंडी के रहने वाले एक व्यक्ति को दुष्कर्म के एक मामले में बरी कर दिया। 28 वर्षीय व्यक्ति पर 30 जुलाई, 2013 को नौवीं कक्षा की एक लड़की का अपहरण करने तथा अपनी बहन के घर पर तीन दिनों तक उससे दुष्कर्म करने का आरोप था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी व्यक्ति ने भिवंडी और शाहपुर में अपने रिश्तेदारों के घरों में भी छात्रा से दुष्कर्म किया था। बाद में, छात्रा के पिता को जब घटना के बारे में जानकारी मिली, तब उसने उस साल अगस्त में पडगा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, उक्त व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दुष्कर्म और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था। विशेष अदालत (पॉक्सो) के न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने छह सितंबर के अपने आदेश में कहा कि यह साबित करने के लिये कोई सबूत नहीं था कि अपराध के वक्त लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम थी या उसे बहकाया गया था या अभियुक्त ने लड़की को जबरदस्ती कैद कर लिया था।