
फरार मुख्य आरोपी मिहिर शाह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
मुंबई। मुंबई के वर्ली इलाके में हुए हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार मिहिर शाह के पिता राजेश शाह और उनके ड्राइवर राजर्षि बिदावत को आज मुंबई के शिवडी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ड्राइवर राजर्षि बिदावत को एक दिन की पुलिस कस्टडी और मुख्य आरोपी के पिता राजेश शाह को 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि दुर्घटना के बाद मिहिर ने अपने पिता से कई बार फोन पर बात की। राजेश शाह ने ड्राइवर राजर्षि बिदावत को मिहिर की सीट पर बैठ जाने का निर्देश दिया, ताकि ड्राइवर उनके बेटे के अपराध का आरोप अपने सिर पर ले सके। कोर्ट में बीएनएस सेक्शन 105 के तहत बेल दिया जा सकता है या नहीं, इस पर बहस हुई और कोर्ट ने कुछ समय का ब्रेक लिया। ज्यूडिशल कस्टडी में भेजे जाने के तुरंत बाद राजेश शाह ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के प्रोविजनल कैश बेल पर जमानत दे दी। बता दें कि राजेश शाह और ड्राइवर राजर्षि को पुलिस का सहयोग न करने और अन्य धाराओं के तहत 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
फरार मिहिर शाह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह के खिलाफ हिट-एंड-रन मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया है। इस सड़क हादसे के बाद से मिहिर शाह फरार हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि मिहिर के खिलाफ एलओसी जारी किया गया है। एलओसी जारी होने के बाद आरोपी या संदिग्ध एयरपोर्ट या बंदरगाहों से देश से बाहर नहीं जा सकते। यदि व्यक्ति फिर भी भागने की कोशिश करता है तो आव्रजन कर्मी उसे हिरासत में ले सकते हैं और संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी को सौंप सकते हैं।