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‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ विशेष अभियान के तहत एफडीए की बड़ी कार्रवाई: दूध मिलावट से गुटखा कारोबार तक ताबड़तोड़ छापे, दो दिनों में 85.88 लाख रुपये का माल जब्त

मुंबई। महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों में मिलावट और प्रतिबंधित गुटखा-पान मसाला की बिक्री के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने कार्रवाई तेज कर दी है। 8 और 9 जुलाई 2026 को राज्य के विभिन्न हिस्सों में की गई कार्रवाई के दौरान कुल 10 छापे मारे गए और 85 लाख 88 हजार 45 रुपये मूल्य के प्रतिबंधित पान मसाला, गुटखा एवं अन्य खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री, वितरण और परिवहन के मामलों में चार एफआईआर दर्ज कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दहिसर में दूध से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि छत्रपति संभाजीनगर जिले के फुलंब्री में मिलावटी दूध बनाने के संदेह में 496 किलोग्राम व्हे परमिएट पाउडर जब्त कर दो प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस तत्काल निलंबित किए गए।
दहिसर में 470 लीटर दूध नष्ट, एक आरोपी गिरफ्तार
9 जुलाई 2026 को सुबह 4.45 बजे खाद्य एवं औषधि प्रशासन और अपराध प्रकटीकरण शाखा यूनिट क्रमांक 12, दहिसर (पूर्व) ने संयुक्त कार्रवाई की। दहिसर (पूर्व) पुलिस स्टेशन की सीमा में एक नामी कंपनी के दूध के पाउच खोलकर दूध से छेड़छाड़ किए जाने की सूचना पर राजेश कंपाउंड के पास दुबे चॉल क्रमांक 2 में छापा मारा गया। इस मामले में लिंगय्या भिक्षमया गणता (42) को गिरफ्तार किया गया है। दहिसर पुलिस स्टेशन में एफआईआर क्रमांक 1012/2026 दर्ज की गई है। कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों के तीन नमूने जांच के लिए लिए गए। इसके अलावा 29 हजार 750 रुपये मूल्य का कुल 470 लीटर टेम्पर्ड मिल्क नष्ट कर दिया गया।
फुलंब्री में मिलावटी दूध के खिलाफ एफडीए की बड़ी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ विशेष अभियान के तहत 8 जुलाई को गोपनीय सूचना के आधार पर छत्रपति संभाजीनगर जिले के फुलंब्री स्थित सिद्धेश्वर मिल्क डेयरी पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन और फुलंब्री पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी की। जांच के दौरान दूध में मिलावट के संदेह में 198 किलोग्राम गोवर्धन व्हे परमिएट पाउडर और 298 किलोग्राम म्लेकपोल व्हे परमिएट पाउडर जब्त किया गया। इस तरह कुल 496 किलोग्राम व्हे परमिएट पाउडर जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 66 हजार 660 रुपये है। इसके अलावा टैंक में रखा 3,498 लीटर मिश्रित दूध भी मिला। 1 लाख 32 हजार 924 रुपये मूल्य के इस दूध में व्हे परमिएट पाउडर का इस्तेमाल कर मिलावट किए जाने के संदेह में जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जांच में पता चला कि सिद्धेश्वर मिल्क डेयरी का दूध फुलंब्री स्थित मेसर्स शिवकृपा दूध डेयरी को आपूर्ति किया जा रहा था। इसके बाद एफडीए की टीम ने शिवकृपा दूध डेयरी पर भी छापा मारकर जांच की। जांच के दौरान शेड्यूल-4 के तहत गंभीर खामियां मिलने और व्हे परमिएट पाउडर का इस्तेमाल कर दूध में मिलावट किए जाने के संदेह में दोनों प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। जांच में यह भी सामने आया कि शिवकृपा दूध डेयरी से दूध मराठवाड़ा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी (केयर ऑफ मेसर्स सोनाई डेयरी, इंदापुर) और पंचमहल सहकारी दूध उत्पादक संघ, गोधरा, गुजरात को आपूर्ति किया जा रहा था। इस संबंध में आगे की जांच जारी है। मामले में दूध में मिलावट करने के उद्देश्य से कार्य करने के आरोप में राजेंद्र जाधव, योगेश लहाने, बी.एम.इंग्रीडिएंट्स, छत्रपति संभाजीनगर और शिवकृपा दूध डेयरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फुलंब्री पुलिस स्टेशन में एफआईआर क्रमांक 0355/2026 दर्ज की गई है।
कोल्हापुर में 5.20 लाख रुपये का प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त
8 जुलाई को खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कोल्हापुर विभाग ने शाहापुर पुलिस स्टेशन, इचलकरंजी की संयुक्त टीम के साथ आर.के. नगर, शाहापुर, तहसील हातकणंगले, जिला कोल्हापुर में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान बिक्री के लिए रखे गए और तैयार किए जा रहे करीब 5.20 लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। मामले में भारतीय न्याय संहिता और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा 8 जुलाई को राज्य में 36 होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की जांच की गई, जिनमें से 10 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए राज्यभर में विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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