हरिद्वार:(Haridwar) ट्रेन के डिब्बे में युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले को प्रथम अपर जिला जज अंजुश्री जुयाल ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपित युवक को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह अघाना ने बताया कि 17 अगस्त 2021 में हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंची योगा एक्सप्रेस के कोच नम्बर एस-4 के अंदर एक यात्री लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला था। ट्रेन में सवार यात्री संजीव कुमार ने जीआरपी दारोगा विनोद कुमार को सूचना दी थी। सूचना मिलने पर दारोगा विनोद कुमार रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के डिब्बे में पहुंचे। जहां लहूलुहान अवस्था में पड़ा था।
पुलिस ने चोटिल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर एम्स हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर नशे की हालत में घूमते हुए आरोपी सोनू शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा निवासी राजीवनगर बांके बिहारी रोड थाना बेगमपुर दिल्ली को पकड़ा था। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए।
खून सने कपड़े में घूमता रहा-
घटना के बाद जीआरपी पुलिस को रेलवे स्टेशन पर नशे व खून से सने कपड़ों में आरोपी युवक मिला था। डीएनए सैंपल में आरोपी के कपड़ों व मृतक की चप्पल पर एक ही व्यक्ति का ब्लड सैम्पल पाया गया था।
हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद-
कड़ी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने हत्यारोपित की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था।
छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा-
विचारण कोर्ट ने हत्या के आरोपी सोनू शर्मा को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर हत्यारोपित को छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।